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कोप्पल हत्याकांड में अदालत ने छह दोषियों को सुनाई मौत की सजा

कर्नाटक के कोप्पल जिले में भाजपा युवा मोर्चा नेता वेंकटेश कुरुबा की हत्या के मामले में अदालत ने छह लोगों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई।

विद्रोही आनंद डेस्क

कर्नाटक के गंगावती स्थित प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 30 अप्रैल को भाजपा युवा मोर्चा नेता वेंकटेश कुरुबा की हत्या के मामले में छह दोषियों को मौत की सजा सुनाई। अदालत ने सभी छह दोषियों में से हर एक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने इससे पहले 23 अप्रैल को मामले के 12 आरोपियों में से छह को दोषी करार दिया था, जबकि शेष छह आरोपियों को पर्याप्त सबूत न मिलने के आधार पर बरी कर दिया गया था। सज़ा की मात्रा पर फैसला 30 अप्रैल को सुनाया गया।

यह हत्याकांड अक्टूबर 2025 में हुआ था, जब कोप्पल जिले के गंगावती में देर रात एक कार सवार गिरोह ने वेंकटेश कुरुबा पर हमला किया। पुलिस के अनुसार हमलावरों ने पहले उनकी बाइक को टक्कर मारी और इसके बाद धारदार हथियारों से हमला कर उनकी हत्या कर दी।

पुलिस जांच में सामने आया कि यह हत्या लंबे समय से चली आ रही आपसी रंजिश का नतीजा थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया था।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले को दुर्लभतम श्रेणी का अपराध बताते हुए दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए सभी छह दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई।

मामले में दोषी ठहराए गए लोगों के पास फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का कानूनी विकल्प मौजूद है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने फैसले के बाद इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए।

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